सऊदी अरब में काम करने वाले दुनिया के अलग-अलग देशों के लाखों वर्कर भाइयों के मन में अपने पासपोर्ट (Passport) को लेकर हमेशा एक बड़ी चिंता बनी रहती है। कई बार ऐसा होता है कि सऊदी आने के बाद कफ़ील/कंपनी वर्कर (Worker) का असली पासपोर्ट (Passport) अपने पास रख लेते हैं। जब वर्कर भाई अपना पासपोर्ट मांगते हैं तो सुरक्षा या सेफ्टी का कारण बताकर उसे वापस नहीं किया जाता।
ऐसे में वर्कर भाई डर जाते हैं कि कहीं कफ़ील/कंपनी उनके खिलाफ कोई गलत कार्रवाई (Action) न कर दे। लेकिन सऊदी अरब के लेबर नियम (Labor Law) में वर्कर के पासपोर्ट को लेकर साफ नियम हैं।

इस पोस्ट में हम समझेंगे कि कफ़ील/कंपनी आपका पासपोर्ट (Passport) अपने पास रख सकता है या नहीं पासपोर्ट रखने पर कितना जुर्माना हो सकता है और अगर पासपोर्ट वापस नहीं किया जा रहा है तो शिकायत (Complaint) कैसे करें।
क्या कफ़ील/कंपनी के लिए वर्कर का पासपोर्ट रखना कानूनी है
इसका सीधा जवाब है नहीं।
सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय (MHRSD) के आधिकारिक नियमों (Official Rules) के अनुसार, कफ़ील या कंपनी किसी गैर-सऊदी वर्कर का पासपोर्ट (Passport), इकामा (Iqama) या मेडिकल इंश्योरेंस कार्ड अपने पास नहीं रख सकता।
यानी अगर आपका कफ़ील या कंपनी आपका पासपोर्ट अपने पास रखे हुए है और वापस नहीं कर रहा है, तो यह लेबर नियमों (Labor Law) के खिलाफ है।
पासपोर्ट आपकी जरूरी पहचान है
पासपोर्ट आपका जरूरी यात्रा और पहचान का डॉक्यूमेंट (Document) है। इसलिए इसे कंपनी या कफ़ील के पास रखे रहने के बजाय आपके पास होना चाहिए।
MHRSD के आधिकारिक नियमों (Official Rules) में यह भी साफ किया गया है कि वर्कर की सहमति होने पर भी कफ़ील/कंपनी को पासपोर्ट या दूसरे जरूरी डॉक्यूमेंट (Documents) अपने पास रखने की इजाज़त नहीं है।
पासपोर्ट रखने पर कफ़ील/कंपनी पर कितना जुर्माना है
अगर कफ़ील/कंपनी किसी गैर-सऊदी वर्कर का पासपोर्ट (Passport) या रेजिडेंस परमिट यानी इकामा (Iqama) अपने पास रखता है, तो Saudi MHRSD की नियम तोड़ने और सजा वाली सूची (Violation Schedule) में इसके लिए 5,000 सऊदी रियाल प्रति वर्कर (Worker) की आर्थिक सजा दी गई है।
अगर कई वर्करों के डॉक्यूमेंट (Documents) रखे गए हैं तो यह रकम वर्करों की संख्या के हिसाब से बढ़ सकती है।
उदाहरण के तौर पर, अगर किसी कंपनी ने कई वर्करों के पासपोर्ट अपने पास रखे हैं तो हर वर्कर के हिसाब से अलग रकम जुड़ सकती है।
इसलिए वर्कर का पासपोर्ट या इकामा अपने पास रखना सिर्फ छोटी-मोटी बात नहीं है। इसके लिए कफ़ील या कंपनी या के खिलाफ कार्रवाई (Action) हो सकती है।
अगर कफ़ील/कंपनी पासपोर्ट नहीं दे रहा तो क्या करें
अगर आपका कफ़ील या कंपनी आपका पासपोर्ट वापस करने से मना कर रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। पहले शांति से बात करें और जरूरत पड़ने पर सरकारी शिकायत (Complaint) का रास्ता अपनाएं।

पहले शांति से बात करें और लिखित सबूत रखें
सबसे पहले अपने कफ़ील, कंपनी या कंपनी के (HR) से आराम से बात करें और अपना पासपोर्ट वापस मांगें।
अगर वे सामने से मना करते हैं तो व्हाट्सऐप मैसेज या ईमेल के जरिए लिखित में अपना पासपोर्ट वापस मांगें।
इससे आपके पास लिखित सबूत (Written Proof) और रिकॉर्ड (Record) रहेगा कि आपने अपना पासपोर्ट वापस मांगा था।
अगर आपके पास व्हाट्सऐप चैट, ईमेल या कोई दूसरा जरूरी सबूत है तो उसे संभालकर रखें।
MHRSD में ऑनलाइन शिकायत करें
अगर लिखित में मांगने के बाद भी कफ़ील या कंपनी पासपोर्ट वापस नहीं करती है तो आप मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय (MHRSD) में शिकायत (Complaint) कर सकते हैं।
MHRSD की आधिकारिक शिकायत सेवा (Official Complaint Service) के जरिए शिकायत और रिपोर्ट ऑनलाइन दर्ज की जा सकती है। जरूरत पड़ने पर शिकायत से जुड़े डॉक्यूमेंट (Documents) भी लगाए (Attach) जा सकते हैं।
शिकायत करते समय साफ लिखें कि:
- आपका कफ़ील या कंपनी (Employer) आपका पासपोर्ट अपने पास रखे हुए है।
- आपने पासपोर्ट वापस मांगा है।
- पासपोर्ट वापस नहीं किया जा रहा है।
- आपके पास अगर व्हाट्सऐप, ईमेल या दूसरे सबूत हैं, तो उन्हें संभालकर रखें और जहां विकल्प (Option) मिले वहां उन्हें लगा (Attach) दें।
ऑनलाइन शिकायत करते समय MHRSD खाते या दूसरी जरूरी पहचान की जरूरत पड़ सकती है।
जरूरत पड़ने पर लेबर ऑफिस से मदद लें
अगर आपको ऑनलाइन शिकायत करने में परेशानी हो रही है या आपका मामला समझने के लिए सामने से मदद चाहिए तो आप MHRSD के लेबर ऑफिस (Labor Office) से भी जानकारी ले सकते हैं।
अपनी स्थिति (Situation) और आपके पास मौजूद डॉक्यूमेंट (Documents) के बारे में सही जानकारी दें और उसके बाद उसी के हिसाब से आगे की कार्रवाई (Action) करें।
शिकायत करने से इकामा या कफ़ाला पर क्या असर पड़ेगा?
बहुत से वर्कर भाई इसी डर की वजह से शिकायत (Complaint) नहीं करते कि अगर उन्होंने कफ़ील या कंपनी की शिकायत की तो उनके खिलाफ कोई गलत कार्रवाई (Action) की जा सकती है।
इसलिए इस मामले में बिना जानकारी के कोई बड़ा कदम उठाने के बजाय अपने मामले की सही स्थिति (Situation) MHRSD से पता करना जरूरी है।
हर वर्कर का मामला (Case) एक जैसा नहीं होता। अगर आपके ऊपर कोई दूसरा लेबर विवाद (Labor Dispute) काम से जुड़ी समस्या, हुरूब रिपोर्ट या कोई और मामला है तो उसका असर अलग हो सकता है।
इसी तरह कफ़ाला (Kafala) या स्पॉन्सरशिप बदलना (Sponsorship Change) या नौकरी बदलना (Job Transfer) भी हर मामले में अपने-आप नहीं होता। इसके लिए अलग नियम और शर्तें हो सकती हैं।
इसलिए सिर्फ पासपोर्ट रखने की शिकायत (Complaint) के आधार पर यह नहीं मानना चाहिए कि आपको अपने-आप नौकरी बदलने (Job Transfer) की इजाज़त मिल जाएगी।
वर्कर भाइयों के लिए जरूरी बात
अगर आपका पासपोर्ट कफ़ील या कंपनी के पास है तो पहले आराम से अपना पासपोर्ट वापस मांगें।
अगर पासपोर्ट वापस नहीं किया जा रहा है तो व्हाट्सऐप या ईमेल के जरिए लिखित में मांग करें ताकि आपके पास इसका रिकॉर्ड (Record) रहे।
इसके बाद जरूरत पड़ने पर MHRSD की आधिकारिक शिकायत सेवा (Official Complaint Service) का इस्तेमाल करें।
और सबसे जरूरी बात किसी भी मामले में बिना पूरी जानकारी के कफ़ील या कंपनी से झगड़ा करने या ऐसा कोई कदम उठाने से बचें जिससे आपकी अपनी स्थिति (Situation) खराब हो।
निष्कर्ष
सऊदी अरब में काम करने वाले सभी वर्कर भाइयों को यह पता होना चाहिए कि कफ़ील या कंपनी (Employer) किसी वर्कर (Worker) का पासपोर्ट (Passport) या इकामा (Iqama) अपने पास नहीं रख सकता।
MHRSD के आधिकारिक नियमों (Official Rules) में इसे नियम तोड़ना (Violation) माना गया है और पासपोर्ट या इकामा अपने पास रखने पर 5,000 सऊदी रियाल प्रति वर्कर (Worker) की आर्थिक सजा दी गई है। कई वर्करों के मामले में यह रकम उनकी संख्या के हिसाब से बढ़ सकती है।
अगर आपका पासपोर्ट वापस नहीं किया जा रहा है तो डरने के बजाय पहले लिखित में पासपोर्ट मांगें और अपना सबूत संभालकर रखें। जरूरत पड़ने पर MHRSD की आधिकारिक शिकायत सेवा (Official Complaint Service) के जरिए शिकायत (Complaint) कर सकते हैं।
नोट: लेबर नियम (Labor Law) और आर्थिक सजा समय समय पर बदल सकती है। किसी व्यक्तिगत मामले में कार्रवाई करने से पहले MHRSD से वर्तमान नियम और अपने मामले की सही स्थिति की जानकारी जरूर लें।
स्रोत: सऊदी अरब का मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय (MHRSD)
