सऊदी अरब में काम करने वाले भाइयों के लिए खुरूज निहाई(Final Exit) के नियमों को जानना बेहद जरूरी है। कई बार कंपनी से अनबन होने पर या कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने पर हमारे भाई हमेशा के लिए वापस अपने देश जाना चाहते हैं। लेकिन खुरूज निहाई यानी फाइनल एग्जिट को लेकर काम करने वालों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं कि खुरूज लगने के बाद कितने दिन का समय मिलता है और क्या दोबारा नए वीज़ा पर सऊदी अरब वापस आ सकते हैं? आइए जानते हैं साल 2026 के नए सरकारी नियमों और बड़े बदलावों के अनुसार इसकी पूरी सच्चाई।

खुरूज (Final Exit) लगने के बाद देश छोड़ने का क्या नियम है
सऊदी जवाज़ात (Jawazat) के नियमों के अनुसार, जैसे ही आपकी कंपनी या कफ़ील आपके इकामा पर ऑनलाइन खुरूज निहाई लगाता है, आपके मोबाइल पर एक सरकारी मैसेज आता है। यहाँ आपको 2 बड़े नियमों का ध्यान रखना होगा:
60 दिनों की समय सीमा: खुरूज निहाई (Final Exit) का पेपर जनरेट होने के बाद आपको सऊदी अरब छोड़ने के लिए पूरे 60 दिन का समय मिलता है। इन 60 दिनों के भीतर आपको अपनी फ्लाइट टिकट बुक करके वापस जाना अनिवार्य है।
इकामा एक्सपायरी का सबसे ज़रूरी नियम: यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि खुरूज निहाई यानी फाइनल एग्जिट लगने के बाद आपका इकामा एक्सपायर होने से पहले आपको देश छोड़ना होगा। अगर आपके खुरूज को अभी सिर्फ 20 दिन ही हुए हैं लेकिन आपका इकामा अगले 5 दिनों में एक्सपायर होने वाला है तो आपको इकामा खत्म होने से पहले ही सऊदी अरब छोड़ना पड़ेगा.
क्या खुरूज निहाई (Final Exit) के बाद नए वीज़ा पर वापस सऊदी अरब आ सकते हैं
यह सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, और इसमें सऊदी सरकार ने नियमों को पूरी तरह साफ कर दिया है:
कानूनी रूप से जाने वालों के लिए नियम: यदि आप अपनी कंपनी से पूरा हिसाब-किताब लेकर बिना किसी विवाद या केस के कानूनी तरीके से खुरूज (Final Exit) जा रहे है तो आप पर सरकार ने कोई पाबंदी या बैन नहीं लगाया है। आप अपने देश पहुँचकर नया वीज़ा, मेडिकल जांच, वीज़ा स्टैम्पिंग, बायोमेट्रिक और आवश्यक तकामुल स्किल टेस्ट का प्रोसेस पूरा करने के बाद ही नए वर्क वीज़ा पर वापस सऊदी अरब आ सकते हैं।
हुरूब (Absent from Work) वालों के लिए सच्चाई: पहले कई भाई समझते थे कि हुरूब लगते ही हमेशा के लिए पाबंदी हो जाती है। अब कुछ मामलों में रास्ता खुलता है लेकिन ये सबके लिए एक जैसी माफी नहीं है। अगर हुरूब कैंसल हो चुका हो और आप साफ फाइनल एग्जिट से निकले हों तो कई बार नए वीज़ा पर वापसी संभव होती है। अगर हुरूब लगे रहकर डिपोर्ट हुए हों तो केस भारी पड़ सकता है और वापसी मुश्किल हो जाती है। ध्यान रहे कि एग्जिट-रीएंट्री पर छुट्टी गए समय से न लौटने वाला पुराना 3 साल का बैन अलग बात थी हुरूब उससे अलग है। अगर किसी भाई पर आपराधिक केस कोर्ट का मामला, चोरी या बड़ा फ्रॉड जुड़ा हो तो प्रोसेस और भी कठिन हो जाता है और मंजूरी मिलना आसान नहीं रहता। हुरूब का मामला केस-टू-केस होता है वायरल खबर पर भरोसा न करें Absher/Qiwa स्टेटस खुद चेक करें।
खुरूज (Final Exit) जाने से पहले इन बातों का खास ध्यान रखें
सऊदी अरब छोड़ने की फ्लाइट बोर्ड करने से पहले आपके नाम पर कोई भी सरकारी देनदारी बाकी नहीं होनी चाहिए, वरना आपको एयरपोर्ट से वापस लौटा दिया जाएगा:
सिम कार्ड और फाइन: फाइनल एग्जिट से एयरपोर्ट निकलने के बाद सिम बंद हो सकती है इसलिए पहले से सिम बंद कराने की ज़रूरत नहीं। बस खुरूज लगवाने से पहले चेक कर लें कि सिम या आपके नाम कोई फाइन/ट्रैफिक चालान या आपके इकामा पर कोई बकाया या फाइन तो बाकी नहीं। अगर कोई बकाया हो तो पहले भर लें उसके बाद ही फाइनल एग्जिट लगवाएं नहीं तो एयरपोर्ट पर दिक्कत हो सकती है।
बैंक अकाउंट और लोन: फाइनल एग्जिट से एयरपोर्ट जाने के बाद बैंक अकाउंट भी बंद या फ्रीज हो सकता है। इसलिए पहले चेक कर लें कि कोई लोन क्रेडिट कार्ड बिल या बैंक की देनदारी तो बाकी नहीं। जो बाकी हो उसे क्लियर करके ही खुरूज लगवाएं नहीं तो एयरपोर्ट पर दिक्कत हो सकती है।
नोट: यह सामान्य जानकारी है। सरकारी नियम और Absher/Qiwa का स्टेटस हर केस में अलग हो सकता है। खुरूज लगवाने या फ्लाइट बुक करने से पहले Absher पर अपनी वैधता खुद चेक करें और कंपनी से भी पुष्टि कर लें।
