सऊदी अरब में काम करने वाले भारत और दुनिया के अलग अलग देशों के वर्कर भाइयों के लिए छुट्टी (Vacation) पर अपने वतन जाना सबसे खुशी का पल होता है। लेकिन वतन जाने की खुशी में अक्सर वर्कर भाई एग्जिट री-एंट्री वीज़ा (खुरूज अवदा वीज़ा / Exit Re-Entry Visa) से जुड़े जरूरी नियमों को भूल जाते हैं जिससे एयरपोर्ट पर या वतन पहुँचने के बाद बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है।
सऊदी जवाज़ात (Jawazat) ने छुट्टी पर जाने और उसे वतन से ही आगे बढ़ाने (Extend) के नियमों में कई बड़े बदलाव किए हैं। इस पोस्ट में हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि खुरूज अवदा का नया कानून क्या है, पासपोर्ट इकामा की टाइमिंग क्या होनी चाहिए और छुट्टी बढ़ाने की सरकारी फीस कितनी लगती है।

छुट्टी (Exit Re-Entry) लगाने के लिए पासपोर्ट और इकामा का नया नियम
बहुत से वर्कर भाई सोचते हैं कि छुट्टी का वीज़ा लगते ही वे तुरंत सफर कर सकते हैं लेकिन जवाज़ात (Passport Office) के मुताबिक आपके पास दो चीज़ों की वैलिडिटी होना सबसे पहली शर्त है:
- पासपोर्ट की वैलिडिटी (Passport Validity): नए सरकारी नियमों के अनुसार जब आपका कफ़ील/कंपनी अबशेर (Absher) या मुकीम (Muqeem) पोर्टल से आपकी छुट्टी लगाता है तो आपके पासपोर्ट में कम से कम 90 दिन (3 महीने) या उससे ज़्यादा की वैलिडिटी बची होनी चाहिए। अगर पासपोर्ट 90 दिन से कम वैलिड है तो वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा।
- इकामा की वैलिडिटी (Iqama Validity): जितने महीनों की आपकी छुट्टी लग रही है, आपका इकामा (Iqama) उससे ज़्यादा दिनों तक वैलिड होना चाहिए ताकि आप बिना किसी रुकावट के सऊदी अरब वापस आ सकें।
साल 2026 में खुरूज अवदा की सरकारी फीस कितनी है?
- सिंगल एग्जिट री-एंट्री (Single Entry Visa): अगर आप सिर्फ एक बार भारत जाकर वापस आना चाहते हैं, तो 2 महीने (60 दिन) की सरकारी फीस 200 SAR (सऊदी रियाल) है। इसके बाद अगर आप और महीना बढ़ाना चाहते हैं, तो हर महीने का 100 SAR अलग से प्रति माह लगता है
- मल्टीपल एग्जिट री-एंट्री (Multiple Entry Visa): अगर आप छुट्टी के दौरान बार बार सऊदी से बाहर आना-जाना करना चाहते हैं, तो 3 महीने की कुल सरकारी फीस 500 SAR है। इसमें आगे महीना बढ़ाने पर हर महीने का 200 SAR अलग से जुड़ता है
वतन (अपने देश) में रहकर छुट्टी बढ़ाने का डबल फीस नियम
यह सबसे जरूरी पॉइंट है जिसे हर वर्कर भाई को नोट कर लेना चाहिए। अगर आप भारत पहुँच गए और किसी वजह से आपकी छुट्टी खत्म होने वाली है, तो क्या आप वतन बैठकर अपनी छुट्टी बढ़ा सकते हैं
- जवाब है हाँ! अगर वर्कर सऊदी अरब से बाहर है तो कफ़ील/कंपनी अबशेर या मुक़ीम (Absher or Muqeem) के जरिए उसकी Exit Re-Entry को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया कर सकता है। इसके लिए वर्कर का सऊदी अरब से बाहर होना और इकामा (Iqama) की वैलिडिटी समेत बाकी जरूरी शर्तें पूरी होना जरूरी है। आधिकारिक अबशेर (Absher) जानकारी के अनुसार बाहर रहते हुए Exit Re-Entry की extension 180 दिनों से ज्यादा नहीं की जा सकती।
- डबल फीस का नियम: बाहर रहते हुए Exit Re-Entry बढ़ाने की फीस visa के प्रकार और extension की अवधि के हिसाब से तय होती है। आधिकारिक Absher guide में बाहर रह रहे व्यक्ति की extension के लिए Single Visa की फीस 100 SAR और Multiple Visa की फीस 200 SAR दी गई है।
- इसलिए बाहर से वीज़ा का टाइम बढ़ाते समय सिर्फ यह मान लेना सही नहीं होगा कि हर मामले में 30 दिन के लिए 100 रियाल और 60 दिन के लिए 200 रियाल ही शुल्क लगेगा। वीज़ा के प्रकार और के आधार पर, सरकारी सिस्टम के हिसाब से फीस तय होती है।
- इकामा की वैलिडिटी भी जरूरी है। अगर इकामा की वैलिडिटी कम पड़ रही है, तो एक्सटेंशन मिलने में दिक्कत हो सकती है। ऐसे मामले में कफ़ील/कंपनी अगर नियमों के मुताबिक आपका इकामा रिन्यू कर देता है तो उसके बाद Exit Re-Entry को बढ़ाने की पात्रता अलग से सिस्टम की शर्तों के अनुसार देखी जाएगी। यानी सिर्फ इकामा रिन्यू होने का मतलब यह नहीं है कि Exit Re-Entry अपने-आप बढ़ जाएगी।
बड़ी राहत: छुट्टी खत्म होने पर 3 साल के बैन (Ban) का सच
पहले ऐसा नियम था कि अगर कोई वर्कर छुट्टी पर सऊदी अरब से बाहर गया और उसकी Exit Re-Entry Visa की अवधि खत्म हो गई तो कुछ मामलों में उसके सऊदी वापस आने पर 3 साल का प्रतिबंध (Ban) लगाया जा सकता था।
- अब 3 साल का पुराना प्रतिबंध हटा दिया गया है।
- इसका मतलब यह है कि सिर्फ Exit Re-Entry Visa की अवधि खत्म होने की वजह से पहले जैसा 3 साल का प्रतिबंध लागू नहीं होता।
- अगर वर्कर सऊदी अरब से बाहर है और वापस आना चाहता है तो उसे उस समय लागू नियमों के अनुसार वैध नया वीज़ा (New Visa) और बाकी जरूरी शर्तें पूरी करनी पड़ सकती हैं।
- इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि Visa Expire होने के बाद हर वर्कर अगले ही दिन बिना किसी पाबंदी के सऊदी वापस आ सकता है।
निष्कर्ष
सऊदी अरब से खुरूज अवदा (छुट्टी) पर जाने वाले सभी वर्कर भाइयों को सफर करने से पहले अपने Absher या Muqeem पोर्टल में जाकर अपनी वापसी की तारीख (Return Before Date), इकामा वैलिडिटी और पासपोर्ट की तारीख को एक बार मैन्युअल ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। नियमों के दायरे में रहकर सफर करेंगे, तो न तो एयरपोर्ट पर कोई रोकेगा और न ही वतन में छुट्टी बढ़ाने का एक्स्ट्रा बोझ पड़ेगा। किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और सुरक्षित सफर का आनंद लें।
