सऊदी अरब में हुरूब यानी काम से गैरहाजिरी से जुड़े मामलों में कामगारों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है। नई पहल के तहत 1,35,596 कामगारों को फायदा मिला है। यह आंकड़ा 2026 की दूसरी तिमाही के अंत तक का है जिसकी जानकारी 3 अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट में सामने आई। लेकिन ध्यान रखें इसका मतलब यह नहीं है कि सऊदी में हर हुरूब केस अपने आप खत्म हो जाएगा या हर कामगार को जॉब ट्रांसफर की सुविधा मिल जाएगी।

यह पहल कुछ खास मामलों में काम से गैरहाजिर (Absent from Work) स्टेटस वाले प्रोफेशनल कामगारों को कानूनी तरीके से दूसरी कंपनी में ट्रांसफर होने का मौका देती है।
1.35 लाख से ज्यादा कामगारों को मिला फायदा
सऊदी मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय की इस पहल के तहत 2026 की दूसरी तिमाही के अंत तक 1,35,596 कामगारों को फायदा मिलने की जानकारी सामने आई है।
इसका मकसद उन कुछ कामगारों को दोबारा लेबर मार्केट में कानूनी तरीके से शामिल होने का मौका देना है जो पहले काम से गैरहाजिर (Absent from Work) के स्टेटस में चले गए थे।
किन कामगारों को मिल सकता है फायदा
यह सुविधा हर हुरूब केस के लिए नहीं है। कुछ शर्तों को पूरा करने वाले प्रोफेशनल कामगार इस पहल के तहत जॉब ट्रांसफर के लिए पात्र हो सकते हैं।
मंत्रालय की बताई शर्तों के अनुसार, कामगार के गैरहाजिर होने या उसका रोजगार कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले कम से कम 12 महीने लगातार सऊदी अरब में रहना जरूरी है।
कुछ मामलों में इसमें ऐसे कामगार शामिल हो सकते हैं जिनका:
- काम से गैरहाजिरी का मामला दर्ज हो चुका हो।
- रोजगार का कॉन्ट्रैक्ट खत्म या समाप्त हो चुका हो।
- पहले से गैरहाजिर रिपोर्ट (Absence Report) दर्ज हो चुकी हो।
- सऊदी में रहने की जरूरी समय सीमा पूरी हो चुकी हो।
यहां सबसे जरूरी बात यह है कि सिर्फ हुरूब लगा होना ही पात्रता की गारंटी नहीं है। हर केस की स्थिति और सरकारी सिस्टम में दर्ज जानकारी अलग हो सकती है।
12 महीने की शर्त क्या है
इस पहल के तहत कामगार के गैरहाजिर होने या रोजगार कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले उसका कम से कम 12 महीने लगातार सऊदी अरब में रहना जरूरी है।
इसके अलावा, नया काफ़ील या कंपनी बकाया वर्क परमिट फीस भरे। जॉब ट्रांसफर की प्रक्रिया नया काफ़ील या कंपनी क़िवा (Qiwa) के जरिए शुरू करता है।
यानी कामगार अकेले किसी बटन को दबाकर अपना हुरूब खत्म नहीं कर सकता। पहले नया काफ़ील या कंपनी क़िवा के जरिए ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू करता है और फिर सरकारी सिस्टम में मामले की स्थिति और पात्रता के अनुसार आगे की प्रक्रिया होती है।
क़िवा से कैसे होगा जॉब ट्रांसफर?
एक जरूरी बात समझना बहुत जरूरी है।
नया काफ़ील या कंपनी क़िवा (Qiwa) प्लेटफॉर्म के जरिए जॉब ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू करता है। कामगार अकेले कोई बटन दबाकर हुरूब नहीं हटा सकता।
अगर मामला इस पहल की शर्तों के तहत आता है तो नया काफ़ील या कंपनी क़िवा में ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू करेगा। इसके बाद सरकारी सिस्टम में कामगार की स्थिति और पात्रता के हिसाब से आगे की प्रक्रिया होती है।
इसलिए अगर किसी कामगार का काम से गैरहाजिर (Absent from Work) स्टेटस है, तो उसे किसी नए नियोक्ता से संपर्क करके यह देखना चाहिए कि वह क़िवा के जरिए ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू कर सकता है या नहीं।
हर हुरूब केस में फायदा नहीं मिलेगा
सोशल मीडिया पर कई बार ऐसी जानकारी सामने आती है कि हुरूब वाले सभी कामगार अब आसानी से अपनी कंपनी बदल सकते हैं। ऐसा मानना सही नहीं है।
यह सुविधा हर केस पर लागू नहीं होती।
कामगार की स्थिति, हुरूब या काम से गैरहाजिर (Absent from Work) स्टेटस सऊदी में रहने की समय सीमा रोजगार रिकॉर्ड और दूसरी सरकारी शर्तों को देखकर ही पता चलेगा कि वह इस सुविधा के लिए पात्र है या नहीं।

गैरहाजिर रिपोर्ट (Absence Report) के बाद क्या होता है?
सऊदी में काम से गैरहाजिरी से जुड़े नियमों में बदलाव के बाद कुछ मामलों में काफ़ील या कंपनी द्वारा गैरहाजिर रिपोर्ट (Absence Report) दर्ज किए जाने के बाद कामगार को तय समय सीमा के अंदर अपनी स्थिति सुधारने ट्रांसफर या फाइनल एग्जिट से जुड़ा विकल्प चुनने का मौका मिल सकता है।
अगर तय समय सीमा के अंदर प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तो कामगार का स्टेटस आगे चलकर काम से गैरहाजिर (Absent from Work) हो सकता है।
इसीलिए हुरूब या एब्सेंस से जुड़ी स्थिति को नजरअंदाज करने के बजाय समय रहते अपनी सरकारी स्थिति और उपलब्ध विकल्पों की जांच करना जरूरी है।
अगर आपका हुरूब लगा हुआ है तो क्या करें?
अगर आपका स्टेटस हुरूब या काम से गैरहाजिर (Absent from Work) दिखा रहा है तो सबसे पहले किसी नए काफ़ील या कंपनी से बात करें और देखें कि वह क़िवा (Qiwa) के जरिए आपके जॉब ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू कर सकता है या नहीं।
साथ ही:
- क़िवा (Qiwa) में अपनी स्थिति जांचें।
- अपने वर्क परमिट और इकामा की जानकारी देखें।
- नए काफ़ील या कंपनी से पूरी जानकारी लेकर लें।
- ट्रांसफर की पात्रता सरकारी सिस्टम में जांचें।
- किसी एजेंट या व्यक्ति को सिर्फ सोशल मीडिया की जानकारी के आधार पर पेमेंट न करें।

ध्यान रखने वाली बातें
अगर आपका हुरूब या काम से गैरहाजिर (Absent from Work) का मामला है तो सबसे पहले अपनी सही स्थिति सरकारी सिस्टम में चेक करें।
सिर्फ यह सुनकर कि हुरूब खत्म हो जाएगा या हर हुरूब वाला दूसरी कंपनी में जा सकता है कोई फैसला न लें। आपकी स्थिति के हिसाब से नियम और पात्रता अलग हो सकती है।
क़िवा (Qiwa) और संबंधित सरकारी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध जानकारी को देखकर ही आगे की प्रक्रिया शुरू करें।
जरूरी नोट
सऊदी अरब में इकामा, वर्क परमिट, हुरूब, काम से गैरहाजिर (Absent from Work), जॉब ट्रांसफर और लेबर नियम समय-समय पर बदल सकते हैं। इसलिए किसी भी प्रक्रिया को शुरू करने या पेमेंट करने से पहले संबंधित सरकारी सिस्टम में मौजूदा नियम और अपनी पात्रता जरूर जांचें।
स्रोत: Saudi Ministry of Human Resources and Social Development (HRSD) / Saudi Press Agency (SPA) / Saudi Gazette
